आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक (15 सितंबर) आते ही लाखों टैक्सपेयर्स फाइलिंग की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि, जरा-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. |
आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक (15 सितंबर) आते ही लाखों टैक्सपेयर्स फाइलिंग की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि, जरा-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. |
Income Tax Return 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए दो मोबाइल ऐप जारी हैं, जिनकी मदद से आप आराम से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. |
आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है जिसमें अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। अब तक 4.66 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं जिनमें से 3.23 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। टैक्स एक्सपर्ट अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि अंतिम समय में पोर्टल में दिक्कतें आती हैं। |
Ashwini Vaishnaw : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मिडिल क्साल की चिंता करते रहे हैं। उन्होंने आयकर छूट सीमा बढ़ाने को सैलरीड फैमली के लिए “बहुत बड़ी राहत” बताया। उनका कहना है कि जीएसटी में किए गए सुधार भी इसी दिशा में हैं |
ITR Filing AY 2025-26: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR Filing अब और आसान हो गई है। जानें मोबाइल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और जल्दी फाइल करने के फायदे... |
GST Reforms: 'आयकर राहत और जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति', बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव Income tax relief and GST reform will |
जीएसटी ट्रक्चर को बदला गया है, जिसके लागू होने के बाद मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी। इससे पहले इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी एक बड़ा बदलाव किया गया था। पीएम आवास योजना अर्बन के दूसरे चरण के तहत भी खुशखबरी है।, Business Hindi News - Hindustan |
ITR Filing 2025- वीडियो पर आने वाले विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड कोलैबोरेशन या कंसल्टिंग सर्विस के जरिए होने वाली कमाई सीधे-सीधे टैक्स के दायरे में आती है. इसलिए यूट्यूबर के लिए भी आईटीआर भरना जरूरी है. - itr filing how to file income tax return for youtube income deadlines tax rules and form |
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग सेक्शन के तहत नोटिस भेज सकता है. इनका मकसद ITR दाखिल करने को कहना, जांच करना या संभावित पेनल्टी लगाना हो सकता है. |
जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुसार कारोबारियों को अब इनकम टैक्स रिफंड की तरह 7 दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड मिलेगा बशर्ते कोई धोखाधड़ी न हो। नए व्यवसायी अब 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने पर भुगतान और बिल जनरेट होने के समय के अनुसार जीएसटी दर लागू होगी। |