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ITR Last Date: आयकर की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। Central Board of Direct Taxes ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तय तारीख को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का फैसला लिया है, Business Hindi News - Hindustan

GST Rates: असीम अरुण ने कहा कि जीएसटी दर में कमी और इनकम टैक्स स्लैब में इजाफे से आम जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी. इससे लोग अपने बजट में ज्‍यादा सामान खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को गति मिलेगी. 

Income Tax Audit Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट की टाइमलाइन बढ़ाने को लेकर सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने काफी जोर-शोर से लोगों की परेशानी को सरकार के सामने रखा था. इसके बाद सरकार ने इस आख‍िरी तारीख को बढ़ाने का फैसला क‍िया है.

आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को एक महीना बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब यह 31 अक्टूबर हो गई है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन्स की मांग पर यह फैसला लिया गया।

CBTD: आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, अब 31 अक्तूबर तक कर सकते हैं फाइल The Income Tax Department has extended the deadline for filing audit

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाई, CBDT ने प्रोफेशनल बॉडीज की मांग पर फैसला लिया. विस्तार जानें.

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। अब ITR-5 और ITR-7 फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने की सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है

CBDT extend date: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें ऑडिट कराना जरूरी है। ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। धारा 139 के तहत वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह फैसला करदाताओं को राहत देगा और उन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

पीएम मोदी ने यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में कहा कि जीएसटी सुधार सतत प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ कर बोझ घटेगा और बचत बढ़ेगी।