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Delhi CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने रविवार (11 अक्टूबर) को निर्देश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो और रेलवे सेवाएं तब तक सामान्य रूप से चलनी चाहिए जब तक कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ लोगों की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही इंटरनेट सेवा बहाल की जानी चाहिए |