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सही डिडक्शन या छूट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को आगे की कार्रवाई से छूट दी गई है. डिपार्टमेंट ने कहा, जिन टैक्सपेयर्स के डिडक्शन या छूट के दावे असली हैं और कानून के अनुसार सही तरीके से किए गए हैं, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. 

फिलहाल, टैक्स सर्च इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 132 के तहत गवर्न होते हैं. ये प्रावधान अधिकारियों को परिसर पर छापा मारने और कैश, गहने, दस्तावेज या संपत्ति जैसी फिजिकल सामानों को जब्त करने की अनुमति देता है.

Education Loan: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रीपमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। लगातार 8 साल तक डिडक्शन की इजाजत है

Revised ITR: अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आखिरी मौका है। अब तक 15 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स रिवाइज्ड ITR फाइल कर चुके हैं। समय रहते सुधार करने से नोटिस, पेनल्टी और अतिरिक्त टैक्स से बचा जा सकता है। जानिए पूरा प्रोसेस।

यदि आपका आयकर रिफंड अब तक नहीं मिला है, तो जानें कैसे आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) की समय सीमा का लाभ उठाते हुए आप अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं। यहाँ सभी जरूरी जानकारी और सुझाव दिए गए हैं।, Business Hindi News - Hindustan

आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित कर दिया है और उनसे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने को कहा गया है, ताकि वे अपने रिटर्न की दोबारा समीक्षा कर सकें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल भेजना शुरू कर दिया है, जिनका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक पेंडिंग है। इस मैसेज में बताया गया है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) “Under Risk Management Process” में है और अगर कोई गलती है तो वे 31...

आयकर विभाग ने उन मामलों में रिफंड प्रोसेसिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया है, जिनमे रिटर्न में किए गए छूट के दावे, एम्प्लॉयर्स द्वारा फॉर्म 16 में बताई गई सैलरी डिटेल्स से मेल नहीं खा रहे हैं। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि रिफंड की प्रोसेसिंग रोक दी गई है, लेकिन रिजेक्ट नहीं की गई है।

Income Tax डिपार्टमेंट ने रिफंड पेंडिंग टैक्सपेयर्स को 'Risk Management' मैसेज भेजा, 31 दिसंबर तक ITR रिवाइज करने का मौका दिया गया है.

Income Tax:  असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल करने या या उसमें सुधार करने के लिए आपके पास बस आखिरी हफ्ता बचा है. 31 दिसंबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर लेना है. अगर आप ये डेडलाइन मिस करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़नी तय है.